बिहार में वकील की हत्या मामले में पांच को सश्रम आजीवन कारावास
पटना, 13 जून (आईएएनएस)। बिहार के बेगूसराय जिला त्वरित न्यायालय (पंचम) के न्यायाधीश दयाशंकर तिवारी ने आज जिले के चर्चित वीरेन्द्र कुमार हत्याकांड में पांच लोगों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी। इस वकील की हत्या के दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और इसे न दिए जाने पर अतिरिक्त छह महीने का कारावास होगा।
अपर लोक अभियोजक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि वकील वीरेन्द्र कुमार 20 अक्टूबर, 1996 को अन्य दिनों की तरह न्यायालय जा रहे थे। इस दौरान उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई। इस मामले में अनिल महतो, सियाराम महतो, वीरेन्द्र महतो, सुरेन्द्र महतो तथा मनोज महतो को आरोपी बनाया गया था।
शुक्रवार को हुई अंतिम बहस के बाद इन पांचों आरोपियों को वकील की हत्या का दोषी पाया गया। उल्लेखनीय है कि सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाए गए एक दोषी अनिल महतो को आज ही एक अन्य मामले '27 आर्म्स एक्ट' के तहत भी दोषी पाया गया है और उसे तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनायी गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।