मध्यप्रदेश में दो लोक सूचना अधिकारियों पर जुर्माना
भोपाल, 12 जून (आईएएनएस)। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी समय पर और सही न देने पर मध्य प्रदेश में दो लोक सूचना अधिकारियों को दंडित किया गया हैं। मुख्य सूचना आयुक्त पदमपाणि तिवारी ने दोनों अधिकारियों को आर्थिक दंड दिया है।
मुख्य सूचना आयुक्त ने मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण बोर्ड भोपाल के लोक सूचना अधिकारी आऱ क़े श्रीवास्तव को जानबूझकर अपील कर्ता अजय दुबे द्वारा मांगी गई जानकारी देने से इंकार करने का दोषी पाया हैं और उन्हें 25 हजार रुपये का दंड दिया है। दुबे ने बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के संदर्भ में जानकारी चाही थी, जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया।
इसी तरह जनपद पंचायत गुना के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी आऱ एऩ गुप्ता को बिना किसी कारण के निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध न कराने का दोषी पाया हैं। साथ ही उन्हें 21 हजार का अर्थ दंड दिया गया हैं। गुप्ता ने संजय प्रकाश शर्मा द्वारा चाही गई जानकारी 30 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं कराई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।