पटना में वकीलों के विरोध के कारण वारंटी डाक्टरों की नहीं हो सकी सुनवाई
पटना, 12 जून (आईएएनएस)। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) के सात चिकित्सकों समेत आठ लोगों की जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में आज अग्रिम जमानत की याचिका पर वकीलों के विरोध के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जय प्रकाश सिंह ने बताया कि पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों का मुकदमा नहीं लड़ने का फैसला पूर्व में ही वकीलों द्वारा किया गया था। ज्ञात हो कि पीएमसीएच में वकील की पुत्री समेत दो मरीजों की मौत और जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के दौरान छायाकारों पर किए गए जानलेवा हमले के दो अलग-अलग मामले हैं। इसमें बुधवार को सात डाक्टरों समेत आठ लोगों की तरफ से उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
जिला व सत्र न्यायाधीश मांधाता सिंह ने डाक्टरों की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 12 जून की तिथि निर्धारित की थी। आज व्यवहार न्यायालय परिसर में पुन: वकीलों की एक बैठक हुई जिसमें जूनियर डाक्टरों का मुकदमा नहीं लड़ने की बात दुहरायी गई। जिला अधिवक्ता संघ के वकीलों ने यह निर्णय लिया कि वे वकील की पुत्री का मुआवजा मिलने और दोषी डाक्टरों द्वारा माफी मांगने के बाद ही आरोपी डाक्टरों का मुकदमा लड़ेंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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