चारा घोटाला : 34 को दोषी ठहराया
रांची, 12 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने करोड़ो रुपये के चारा घोटाला मामले में आज 34 लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत अब 19 जून को इन दोषियों की सजा तय करेगी।
ज्ञात हो कि बिहार के पशुपालन विभाग में हुए इस बहुचर्चित घोटाले में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव मुख्य आरोपी हैं।
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश संजय प्रसाद ने पाया कि 34 व्यक्तियों ने राज्य सरकार के दुमका कोषगार से चारा खरीद का फर्जी बिल दिखाकर 1.47 करोड़ रुपये अवैध तरीके से निकाल लिए थे।
उल्लेखनीय है कि इस बहुचर्चित मामले में कुल 46 लोगों पर आरोप तय हुए थे। अब तक इस मामले के तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है जबकि तीन सरकारी गवाह बन गए। तीन ने अपने जुर्म कबूल किए थे और अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि बिहार में हुए चारा घोटाले में सीबीआई ने कुल 63 मामले दर्ज किए थे। बिहार से अलग होकर जब झारखंड राज्य बना, तो इनमें से 41 मामले वहां स्थानांतरित कर दिए गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।