राहुल महाजन मामले में डाक्टरों की याचिका खारिज
नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा नेता स्वर्गीय प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन के मामले में सोमवार को अपोलो अस्पताल के छह डाक्टरों की याचिका खारिज कर दी।
न्यायाधीश ए. के. माथुर और आफताब आलम की एक खंडपीठ ने इन डाक्टरों की इस गुजारिश को मानने से इंकार कर दिया कि डाक्टरों ने राहुल को सिर्फ बचाने की कोशिश की थी। खंडपीठ का कहना था कि दिल्ली पुलिस द्वारा न्यायालय में दाखिल चार्जशीट के तथ्य अलग ही हैं।
मामले में दिल्ली पुलिस ने इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के छह डाक्टरों अनुपम सिब्बल, प्रसाद राव, अवधेश बंसल, मुकुंद पांडे, अली मोहम्मद गानाई और आभा गुप्ता को आरोपी बनाया है।
दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में कहा गया है कि इन्होंने राहुल को कानून से बचाने के लिए साक्ष्यों को मिटा दिया था। चार्जशीट में इन डाक्टरों पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने पुलिस को गलत सूचना मुहैया कराई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications