चेक बाउंस मामले में श्रीदेवी को नोटिस (लीड)
नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने आज बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी को 9.66 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में नोटिस जारी कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन और न्यायाधीश एम. के. शर्मा की खंडपीठ ने 9.66 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में मुंबई की मधु गुप्ता की याचिका पर श्रीदेवी को नोटिस जारी किया है।
गुप्ता के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि गुप्ता मुंबई में फोटो फिल्म व्यवसाय चलाती हैं। वह श्रीदेवी को अपने पति बोनी कपूर व ससुर सुरेन्द्र कपूर के फिल्म निर्माण उद्योग में उपयोग की जाने वाली सामग्री उपलब्ध कराती हैं।
गुप्ता ने श्रीदेवी पर आरोप लगाया है कि मार्च 2007 में उनके द्वारा दिए 9.66 करोड़ रुपये के तीन चेक बाउंस हो गए थे क्योंकि उनके (श्रीदेवी) बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में गुप्ता ने चेक बाउंस होने के बाद मुंबई स्थित कुर्ला और गिरगाम अदालतों में भी मामला दायर किया था। उनकी शिकायत पर अदालत ने श्रीदेवी को सम्मन भी जारी किया था।
वहीं दूसरी ओर श्रीदेवी ने मुंबई स्थित जुहू पुलिस स्टेशन में गुप्ता के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीदेवी के विरूद्ध नोटिस जारी करने के बाद अभिनेत्री को खुद पर लगे आरोपों के संबंध में न्यायालय में जवाब देना होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।