हॉर्न बजाने पर चार घंटे में तीन हजार लोगों ने दिए जुर्माने
मुंबई, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। मुंबई की सड़कों पर आज तीन हजार मोटरचालकों को हॉर्न बजाने पर जेब ढीली करनी पड़ी। आज यहां 'नो होंकिंग डे' के कारण हॉर्न बजाने की मनाही थी।
पुलिस उपायुक्त (यातायात) शाहजी सोलंकी ने आईएएनएस को बताया कि सुबह दस बजे से दोपहर के 2 बजे तक 3 हजार 61 लोगों को जुर्माना भरना पड़ा। इन लोगों ने नो-होंकिंग नियमों का उल्लंघन किया था।
सोलंकी के मुताबिक बिना किसी कारण के हॉर्न बजाने पर 100 रुपये जुर्माना किया गया और ज्यादा हॉर्न बजाने पर 500 रुपये का जुर्माना किया गया।
स्वयंसेवी संगठन 'आवाज' की प्रमुख और इस अभियान की देखरेख में लगी सुमायरा अब्दुलाली ने कहा कि नो होंकिंग नियमों पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। लेकिन बाइकुला और वीटी जैसे दक्षिणी मुंबई के भागों में आम दिनों की तरह ही हॉर्न बजता रहा।
उन्होंने बताया कि बांद्रा जैसे कुछ इलाकों में संगठन के स्वयंसेवक चौकस थे। इससे वहां पर अभियान काफी हद तक सफल रहा।
गौरतलब है कि भारत में ऐसा अभियान पहली बार चलाया गया था। इसका लक्ष्य लोगों को हॉर्न बजाने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से समाज व स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के प्रति जागरुक करना था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।