अस्थायीकर्मचारी की नियुक्तिबिना विधिक कारण के समाप्तनहीं कीजासकती

जयपुर 06 फरवरी .वार्ता. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एकमहत्वपूर्ण निर्णय में व्यवस्था दी है कि अस्थायी प से नियुक्त कर्मचारीकी सेवाएं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं समाप्त करना गैर कानूनी है

इसी के साथ न्यायालय ने एक एनेस्थेसिया तकनीशियन कीसेवा समाप्ति के आदेश को रद्द करने के एकलपीठ के निर्णय कोबहाल रखा

न्यायाधीश आर सी गांधी एवं न्यायाधीश आर एस चौहान कीखंडपीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज करतेहुए दिये

राज्य सरकार ने एकलपीठ के 2 अगस्त 2005 के निर्णय को विशेषअपील के जरिए चुनौती दी थी1 जिसमें एनेस्थेसिया तकनीशियन के पद पर नियुक्त हुए उम्मीदवार की बर्खास्तगी को रद्द करके उसे समाप्त परिलाभ सहित सेवा में बहाल करने के आदेश दिये थे1 राज्य सरकार ने याची सुभाष शर्मा को पद से यह कहकर हटा दिया था कि उसने स्वयं के जो शैक्षणिक प्रमाणपत्र पेश किए है उसमें जन्म दिनांक व पिता का नाम गलत दर्ज है हालांकि याची ने बोर्ड की संशोधित अंक तालिका व प्रमाणपत्र संग्लन कर दिये थे

सं जोरा राम2235वार्ता

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