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मुख्य प्रबंधक को दस वर्ष के कारावास की सजा
नयी दिल्ली. 31 दिसंबर .वार्ता. षडयंत्र. धोखाधडी और आपराधिक विश्वासघात करके कारपोरेशन बैंक को सवा दस करोड रुपये की चूना लगाने वाले उसके पूर्व मुख्य प्रबंधक को दस वर्ष के कारावास और ढाई लाख रुपये के जुर्माने का सजा सुनाई गई है
केन्द्रीय जांच ब्यूरो .सीबीआई. के अनुसार बैंक की बेंगलूर स्थित छावनी शाखा में तैनात वरदराज पाई को विशेष न्यायाधीश के गत शनिवार को ये सजा सुनाई
उसने 1998 से 2000 के बीच के विजय नामक व्यक्ति केकंपनी समूह को रिण मंजूर किया था1 इसके लिये नकली दस्तावेज तैयार किये और प्रवासी भारतीयों की अनुमति लिये बिना या उन्हें बताये बिना उनके धन का उपयोग जमानत के रुप में किया गया1 इन रिणों का भुगतान ही हो पाया जिससे बैंक को सवा दस करोड रुपये का नुकसान हुआ1 के विजय की इस मुकदमेंं के दौरान मृत्यु हो गई
अनूपमा.सत्या.रीता नंद1919 वार्ता
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