उ.प्र. में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना की रूपरेखा को मंजूरी
लखनऊ 18 दिसम्बर.वार्ता. उत्तर प्रदेश सरकार ने आज राज्य में पिछडाक्षेत्र अनुदान निधि के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा को मंजूरी देते हुए गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन नियमावली 1954 में संशोधन कर दिया
मुख्यमंत्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में यहां सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिये गए
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए फैसले के अनुसार पंचायती राज विभाग को अनुदान निधि योजना के क्रियान्वयन के लिये नोडल विभाग नामित किया गया है
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिला स्तर पर जिला योजना समिति द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाली 10 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति करेगी
राज्य के कृष िउत्पादन आयुक्त इस समिति के उपाध्यक्ष जबकि पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे1 इसके अलावा नगर विकास. ग्राम्य विकास. नियोजन तथा वित्त विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधि. योजना आयोग में उत्तर प्रदेश के राज्य स्तर पर योजना परामर्शी तथा पंचायती राज निदेशक इस समिति के सदस्य होंगे1 यह समिति योजना के क्रियान्वयन तथा सुचा संचालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय भी लेगी
सलीम शोभित मनोरंजन 1856 जारी.वार्ता.