इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्थापना पर लाहौर हाईकोर्ट की रोक

लाहौर 18 दिसंबर.वार्ता. पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट ने राजधानी इस्लामाबाद में एक हाई कोर्ट खोलने के सरकार के फ्ैसले पर रोक लगा दी है

जस्टिस सैयद सब्बार रजा रिजवी .जस्टिस तारिक शमीम और जस्टिस हस्नत अहमद खान की संवैधानिक पीठ ने हसन नवाज मकदूम की याचिका पर सुनवाई करते हुये आज यह स्थगनादेश जारी किया

याचिकाकर्ता ने कहा है कि सरकार ने तीन नवंबर को देश में आपातकाल लागू कर दिया था और आपातकाल के दौरान ही इस्लामाबाद में एक हाईकोर्ट बनाने का फ्ैसला किया 1सरकार को संविधान के अनुच्छेद175.193.194 और 198 में संशोधन करने की जरूरत नहीं थी1वर्ष 1973 में संविधान के तहत हर प्रांत में एक हाई कोर्ट स्थापित किया गया है1इस्लामाबाद कोई प्रांत नहीं है लिहाजा हाई कोर्ट बनाने से संविधान और न्यायापालिका में सीधा हस्तक्षेप होगा1याचिकाकर्ता के अलावा डिप्टी अटार्नी जनरल सैयद इफ्तिखार शाह और कमर जमीन कुरैशी ने भी इस्लामाबाद में हाई कोर्ट स्थापित करने पर नाखुशी जताई थी

अंकुर सचिन मनोरंजन 144

वार्ता.

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