ईएसआईसी ने नई माफी योजना लागू की

नयी दिल्ली 18 दिसंबर वार्ता कर्मचारी राज्य बीमा..ईएसआई... निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के खिलाफ मामले वापस लेने के लिये आज एक नई माफी योजना को मंजूरी दे दी जो आगामी एक जनवरी से एक साल तक प्रभावी रहेगी

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री आस्कर फनाडीस की अध्यक्षता में यहां हुई ईएसआईसी की 141वीं बैठक में संगठन की वार्षकि रिपोर्ट के साथ इस माफी योजना को भी मंजूरी दी गई1माफी योजना के तहत प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के भुगतान नही करने के लिये दायर सारे मामले को बकाया और ब्याज का भुगतान करने पर वापस ले लिया जाएगा

यहां जारी सरकारी विज्ञप्ति केअनुसार इस योजना के तहत नियोक्ता को इस आशय का हलफनामा देना होगा कि वह भविष्य में अपनी आेर इस तरह की गलती नही दोहरायेगा1इसके साथ जांच पडताल की जरूरत को कम करन ेके लिये नियोक्ता को खुद प्रमाणपत्र देने की योजना शुरू किये जाने को भी बैठक में मंजूरी दे दी गई1इसके साथ 40 कर्मचारियों तक की संस्था को चार्टेड एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र देने की बाध्यता नही होगी और वह खुद ही प्रमाणपत्र दे सकेगा

ईएसआईसी ने काम के दौरान अब 50 के बजाय 40 प्रतिशत विकलांग होनेवाले को बीमा का पूरा लाभ देने का निर्णय लिया है1उसने राजधानी में ईएसआईसी के मुख्यालय में इंटरनेशनल सिक्योरिटी एसोसियेशन का एक उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मंजूरी दी

इस अवसर पर श्री फनाडीस ने बताया कि नई व्यवस्थाओं से एक करोड से अधिक बीमित कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को ईएसआई योजना का लाभ मिलेगा1उन्होंने बताया कि निगम बीमित कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज और नगद भुगतान पर 1054 करोड 52 लाख रूपये व्यय किये हैं

उपाध्याय संजीव राम1950वार्ता

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