विदेश में नौकरी के नाम पर ठगने वाले दो आरोपियों को सजा
मंदसौर 30 नवंबर.वार्ता. मध्य प्रदेश में मंदसौर की एक अदालत ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के करीब डेढ दशक पुराने मामले में दो आरोपियों को तीन तीन साल का कारावास और पांच पांच हजार रूपये अर्थदंड सुनाया है
न्यायिक दंडाधिकारी ए ए खान ने प्रकरण में दोषी पाये जाने पर बुधवार को मंदसौर निवासी भगवती लाल कुमावत .58. और राजकुमार कुमावत .36.को यह सजा सुनायी
अभियोजन के अनुसार आरोपी भगवती लाल और राजकुमार ने 22 मई 1988 से अक्टूबर 1989 के बीच फ्रियादी बंशीलाल. कयुम. कासम. रज्जाक. फ्ारूख से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर छहलाख 62 हजार रूपये की राशि ली थी तथा उन्हें फ्र्जी कागजात थमादिये थे
स बिष्ट मनोरंजन 1144 वार्ता.












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