Fact Check: काउंसिल फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का रिजस्ट्रेशन फॉर्म हुआ वायरल, जानें सच

Fact Check: काउंसिल फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का रिजस्ट्रेशन फॉर्म हुआ वायरल, जानें सच

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर: सोशल मीडिया पर अक्सर सरकार की योजनाओं से जुड़ीं कई तरह की गलत बातें और फर्जी दावे शेयर किए जाते हैं। ऐसा ही इन दिनों काउंसिल फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को लेकर दावा किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर 'काउंसिल फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स' रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रसारित किया जा रहा है। जिसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। जिसको लेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा है कि इस संगठन के पास एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स एक्ट 2021 के लिए राष्ट्रीय आयोग के अनुसार कोई अधिकार नहीं है।

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      पीआईबी फैक्ट चेक ने यह भी कहा है कि काउंसिल फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मान्यता प्राप्त नहीं है। पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फर्जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तस्वीर भी शेयर की है। फॉर्म के टॉप हैड पर लिखा है, ''काउंसिल फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स''। फॉर्म पर यह भी लिखा है कि ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।

      पीआईबी ने यह भी अनुरोध किया है कि इस तरह की फर्जी फॉर्म पर भरोसा ना करें और इसको फॉरवर्ड भी ना करें। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सरकारी संस्था को लेकर इस तरह के फर्जी दावे किए जा रहे हैं।

      बता दें कि मार्च 2021 में नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स-2021 लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ था। कोरोना से बिगड़ते हालातों को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स-2021 बिल को पास करने का फैसला किया था। इस बिल में सेंट्रल और स्टेट काउंसिल के कामों को जिक्र किया गया है। इसके तहत पॉलिसी और स्टैंडर्ड तैयार करना, प्रोफेशनल्स के कामकाजी तौर तरीकों और कॉमन एंट्री एग्जिट एग्जाम प्रोविजन को रेग्युलेट करने के बारे में जिक्र है।

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      दावा

      व्हाट्सएप पर 'काउंसिल फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स' रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रसारित किया जा रहा है।

      नतीजा

      काउंसिल फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेक है।

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