Fact Check: वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर भी डाला जा सकता है वोट? जानिए वायरल पोस्ट की सच्चाई
नई दिल्ली, फरवरी 24। देश के पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच सोशल मीडिया पर चुनाव से संबंधित कई भ्रामक जानकारियां शेयर और वायरल की जा रही हैं। ऐसी ही एक जानकारी पोस्ट के रूप में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तब भी वो वोट डालने की मांग कर सकता है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि ऐसा 'चुनौती वोट' की मांग के साथ किया जा सकता है।

पीआईबी ने वायरल पोस्ट के दावे को बताया फर्जी
PIB की फैक्ट चेक टीम ने इस दावे की पड़ताल की तो पता चला कि ये पूरी तरह से फर्जी है। चुनाव आयोग के नियमों में ' चुनौती वोट' नाम का कोई प्रावधान नहीं है। पीआईबी की ओर से इस वायरल पोस्ट को पूरी तरह से गलत बताया गया है। पीआईबी का कहना है कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद भी आप वोट डाल सकते हैं। मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर कोई भी वोट नहीं डाल सकता है, ऐसे में ऐसी भ्रामक जानकारियों को बिल्कुल शेयर ना करें।
क्या कहा जा रहा है वायरल पोस्ट में?
आपको बता दें कि वायरल पोस्ट में कहा गया है कि जब आप पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो बस अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाएं और धारा 49 के तहत 'चुनौती वोट' मांगे और वोट डालें।

Fact Check
दावा
Viral post if fake
नतीजा
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