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नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सभी याचिकाओं पर जारी रहेगी सुनवाई

केंद्र सरकार ने कोर्ट में याचिका देकर मांग की थी कि नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगा दी जाए।

By Brajesh Mishra
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में अदालतों में दी गई सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से मांग जवाब

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से मांग जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों की सुनवाई वैसे ही चलेगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट में याचिका देकर मांग की थी कि नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगा दी जाए।

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कोर्ट ने एक मांग स्वीकार की

कोर्ट ने एक मांग स्वीकार की

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी याचिका दी थी कि नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को अलग-अलग अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुना जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस एक जगह ट्रांसफर करने की मांग को स्वीकार कर लिया लेकिन स्टे की मांग ठुकरा दी।

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2 दिसंबर को अगली सुनवाई

2 दिसंबर को अगली सुनवाई

सरकार ने कहा कि फैसला लागू हो चुका है और अब उसमें रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 दिसंबर तय की है।

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एजी ने कोर्ट को दी ये जानकारी

एजी ने कोर्ट को दी ये जानकारी

एजी ने यह स्पष्ट किया कि देश में पर्याप्त करंसी उपलब्ध है। समस्या सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में है। असल समस्या करंसी को देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचाने की है। एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र ने इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया है जो अलग-अलग इलाकों में जाकर ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट देगी।

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English summary
Supreme Court refuses to stay all hearings going on against Demonetisation.
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