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कोर्ट ने कहा, शादी नहीं होने तक लिव-इन में रह सकता है ये प्रेमी जोड़ा

बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र 19 साल है और उसने लड़के साथ रहने की इच्छा जताई है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया।

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में 19 साल की एक हिंदू लड़की को 20 साल के उसके मुस्लिम ब्वॉयफ्रेंड के साथ रहने की अनुमति दे दी है। ये फैसला इसलिए दिया गया क्योंकि लड़का अभी नाबालिग है और वो शादी नहीं कर सकते।

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अलग-अलग धर्म से हैं लड़का और लड़की

पूरा मामला गुजरात के बनासकांठा जिले के धनेरा गांव का है। बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र 19 साल है और उसने लड़के साथ रहने की इच्छा जताई है। जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अकिल कुरैशी और जस्टिस बीरेन वैष्णव की पीठ ने कहा कि हमारा समाज शादी और इसकी पवित्रता को काफी महत्व देता है।

आम तौर पर लिव-इन रिलेशनशिप के मामले बड़े या फिर मेट्रो शहरों में ही नजर आते हैं। बावजूद इसके हमें अपनी कानूनी सीमा को पहचानना चाहिए जिसमें एक वयस्क व्यक्ति को उस जगह पर रहने के लिए दबाव डाला जाता है जहां वो रहना नहीं चाहता।

लड़की की उम्र 19 साल और लड़के की 20 साल

कोर्ट ने कहा कि हमें ये जानना चाहिए कि हमें उस लड़की को रोकने की कोई ताकत नहीं है जिसने 19 साल की उम्र पूरी कर ली है। 19 साल की उम्र में आने के बाद उसे अपनी पसंद मुताबिक रहने की छूट है।

जानकारी के मुताबिक दोनों लड़का और लड़की स्कूल में साथ पढ़ते थे और स्कूल के दिनों से ही उनमें प्यार हो गया। लड़का और लड़की दोनों ही अपना धर्म बदलने को तैयार नहीं हैं, ऐसे में उनके पास स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराने का विकल्प है।

हालांकि इस स्थिति के लिए लड़की तो योग्य है क्योंकि वह 18 साल की उम्र पूरा कर चुकी है हालांकि लड़का अभी 20 साल का ही है। 21 साल के पहले वह इस एक्ट के तहत शादी नहीं कर सकता है।

लड़के को कोर्ट में देना होगा हलफनामा

ऐसी स्थिति में उन्हें जुलाई महीने में 'मैत्री करार' साइन करना पड़ा। ये एक दोस्ती का समझौता है जिसे गुजरात में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए औपचारिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

बावजूद इसके लड़की के परिजन लड़की को सितंबर में अपने साथ लेकर चले गए। जिसके बाद लड़के ने हाईकोर्ट में अपील की। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई करके फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने लड़के से एफिडेविट देने को कहा है कि वो 21 साल का होते ही लड़की से शादी कर लेगा।

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