उत्‍तराखंड:UIRC ने उद्योगों को दी बड़ी राहत, सरचार्ज घटाया

देहरादून, 01 अप्रैल: इस बार उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने उद्योगों को बड़ी राहत दी है। पीक आवर (अधिक बिजली खपत वाले घंटे) में लगने वाले सरचार्ज में न सिर्फ कटौती की गई है, बल्कि शीतकाल में पीक आवर की अवधि को तीन से घटाकर दो घंटा कर दिया गया है। अब तमाम उद्योग सुबह के पीक आवर से बाहर किए गए एक घंटे की बिजली खपत का भुगतान सामान्य टैरिफ के हिसाब से कर पाएंगे।

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पीक आवर में खर्च की गई बिजली पर उद्योगों को 50 प्रतिशत सरचार्ज देना पड़ता है। इसे घटाकर अब 30 प्रतिशत कर दिया गया है। यह 30 प्रतिशत सरचार्ज भी अब शीतकाल में सुबह तीन की जगह दो घंटे (छह से आठ बजे) के लिए लगेगा।

इंडस्ट्री एसोसिएशन आफ उत्तराखंड (आइएयू) के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि पीक आवर की अवधि कम करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसकी पूर्ति हो जाने से उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, उनका कहना है कि बिजली कटौती रोकने के लिए भी ठोस योजना की जरूरत है। इस दिशा में अभी उपयुक्त प्रयास नहीं किए जा सके हैं।

33 केवी तक के उद्योगों को मिलेगी राहत

आयोग ने 33 केवी तक के उद्योगों को कुल बिलिंग पर दी जाने वाले छूट को 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया। वहीं, 132 केवी व इससे अधिक क्षमता वाले उद्योगों की 7.5 प्रतिशत छूट को बरकरार रखा गया है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश भाटिया का कहना है कि मध्यम स्तर के उद्योगों को भी अब बिलिंग में छूट मिल पाएगी। इससे उन पर पडऩे वाला वित्तीय भार कुछ कम होगा।

निरंतर बिजली आपूर्ति पर भी कम बोझ

जिन उद्योगों के संचालन में निरंतर बिजली आपूर्ति की जरूरत पड़ती है, यूईआरसी ने उनका बोझ भी कम किया है। पहले ऐसे उद्योगों को निरंतर बिजली आपूर्ति पर 10 फीसद सरचार्ज देना पड़ता था। पिछले साल इसे घटाकर पांच फीसद किया गया था। अब इसे और भी कम 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

विद्युत टैरिफ के मुख्य बिंदु

  • कुल चार लाख बीपीएल उपभोक्ता और हिमाच्छादित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के टैरिफ में चार पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि।
  • घरेलू श्रेणी के 11.43 लाख उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट प्रति माह तक उपभोग पर फिक्स चार्ज में कोई वृद्धि नहीं।
  • पीक आवर सरचार्ज को 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया।
  • अविरल आपूर्ति सरचार्ज को पांच प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया।
  • 33 केवी वोल्टेज लेवल पर आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए वोल्टेज छूट 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत किया गया।
  • माह में प्रतिदिन 18 घंटे की न्यूनतम औसत आपूर्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं का डिमांड चार्जेज पर 20 प्रतिशत की छूट।
  • पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए निर्धारित टैरिफ 5.50 रुपये प्रति यूनिट में कोई वृद्धि नहीं की गई।

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