पात्र परिवार को ₹14,400 के बजाए मिलेगी ₹33,600 की सालाना पेंशन: पुष्कर धामी
देहरादून, 31 मार्च: उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं अब ₹1,200 प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन ₹1,400 प्रतिमाह मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, "हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है।" उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं, उनका शासनादेश भी समय से किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्धजनों के हित में यह निर्णय लिया और अब अप्रैल माह से प्रदेश के हजारों परिवार के पात्र वृद्ध दम्पतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।
ज्ञात हो कि बीते दिसंबर माह में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति-पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई। इतना ही नहीं आचार संहिता लगने से पूर्व इसकी सभी जरूरी कार्यवाही पूरी कर दी गई। अब मार्च महीने में नई सरकार के गठन होने के साथ ही इस सम्बंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया।












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