पंजाब: मान सरकार का बड़ा कदम, प्रभावितों के घरों के अलॉटमेंट की समय सीमा 5 साल बढ़ाई
पंजाब में आतंकवाद से प्रभावितों को राहत देते हुए मान सरकार ने पीड़ितों के मकान/प्लाट अलॉटमेंट की आरक्षण सीमा 5 साल बढ़ाई है।

पंजाब सरकार ने दंगा और आतंकवाद से प्रभावित पीड़ितों को बिना किसी वित्तीय राहत के मकान/प्लाट की अलॉटमेंट में 5 प्रतिशत आरक्षण की समय सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी की है।
माल मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बताया है कि राज्य सरकार ने दंगा पीड़ितों और आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को अर्बन एस्टेट, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड आदि द्वारा प्लाट/मकानों की अलॉटमेंट की कीमतों में बिना किसी छूट के 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा में 5 साल की बढ़ोतरी का फैसला किया है।
मंत्री जिम्पा ने बताया कि आरक्षण की यह सुविधा 31 दिसंबर 2021 को खत्म कर दी गई थी, लेकिन अब लिए नए फैसले के साथ यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। पंजाब सरकार ने इस लोक हित में लिए गए फैसले के संबंध में सभी डिप्टी कमिश्नर, आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग समेत स्थानीय सरकार विभाग को लेटर जारी कर दिया गया है।












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