TSPSC में नियुक्तियों पर पुनर्विचार करें, तेलंगाना HC ने राज्य सरकार को दिया निर्देश

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मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक पीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार से तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (TSPSC) में रामवत धन सिंह सहित छह सदस्यों की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने को कहा। पीठ प्रो. ए विनायक रेड्डी द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नियुक्तियों में आवश्यक प्रमाण-पत्रों की कमी है।

जनहित याचिका को लेते हुए पीठ ने कहा कि नियुक्तियों को रद्द करना अनुचित होगा। नियुक्तियों की साख और TSPSC के सदस्यों के रूप में योग्यता के निष्पक्ष और उचित मूल्यांकन के लिए नियुक्तियों को राज्य सरकार द्वारा आगे की समीक्षा के अधीन होना चाहिए।

पीठ ने कहा- जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केवल इसलिए कि कोई मानदंड या मानक नहीं हैं, राज्य को इस तरह के चयन और नियुक्ति से पहले एक वैध प्रक्रिया को पूरा करने से छूट नहीं देता है।

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