पंजाब सरकार चलाएगी सड़क सुरक्षा की मुहिम, संस्थाएं भी आएंगी साथ
चंडीगढ़: पंजाब में सड़क हादसों के दौरान अमूल्य जिंदगियों को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा की मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। सरकार ने इसके लिए विशेषज्ञ संस्थाओं, यूनिवर्सिटियों, कॉलजों, गैर-सरकारी संगठनों और पंजीकृत सोसायटियों को शामिल करने का फैसला किया है।

परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि ये संस्थाएं राज्य या केंद्र सरकार के पास पंजीकृत होंगी और सड़क सुरक्षा के कार्यों जैसे सड़क सुरक्षा ऑडिट, हादसों संबंधी जांच, एंबुलेंस मैपिंग, अधिक हादसों वाले स्थानों की शिनाख्त और राज्य में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता मुहिम आदि कार्यों में शामिल होंगी। सड़क सुरक्षा कार्यों में माहिर संस्थाओं के साथ जल्द से जल्द तालमेल करने और उनको सूचीबद्ध करने का काम पंजाब राज्य सड़क सुरक्षा काउंसिल को सौंपा गया है।
योग्य संस्थाओं को दो साल की मियाद के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और समय-समय पर यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य सौंपा जाएगा। ये संस्थाएं लीड एजेंसी और राज्य सरकार को विशेष तौर पर पंजाब में यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान तैयार करने में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों, राज मार्गों और पंजाब की अन्य प्रमुख जिला सड़कों पर यातायात प्रबंधन के प्रति सड़क सुरक्षा भाईवालों को जागरूक करने और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए काम करेंगी।
संस्थाओं के लिए ये होंगी शर्तें
भुल्लर ने कहा कि संस्थाओं पर राज्य सरकार द्वारा किसी भी पुराने प्रोजेक्टों में रोक न लगी हो या वे ब्लैकलिस्ट न की हों। संस्थाएं इसके लिए 3 अक्तूबर तक आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए लीड एजेंसी की ई-मेल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन ऑनलाइन भेजा जा सकता है।












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