ओडिशा सरकार का सराहनीय कदम, डॉक्टरों की स्टडी लीव को 3 से बढ़ाकर किया 6 साल

ओडिशा सरकार ने डॉक्टरों को सेवा के पहले 5 वर्षों के भीतर अध्ययन अवकाश की भी अनुमति दी है।

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डॉक्टरों की विशेषज्ञता योग्यता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले डॉक्टरों के अध्ययन अवकाश को 3 साल से बढ़ाकर छह साल कर दिया है।

राज्य सरकार ने डॉक्टरों को सेवा के पहले 5 वर्षों के भीतर अध्ययन अवकाश की भी अनुमति दी है। इसके अलावा, उच्च अध्ययन के लिए ली गई असाधारण छुट्टी (ईओएल) को डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी) की ओर गिने जाने की अनुमति है। वित्त विभाग की ओर से शनिवार को इस संबंध में एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया गया है।

वित्त विभाग के साथ पठित ओडिशा सेवा संहिता का नियम 181 (ओएम संख्या 44751 / एफ। दिनांक 16.11.1995 निर्धारित करता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले डॉक्टरों को अधिकतम अवधि तक अध्ययन अवकाश दिया जाएगा। सेवा करियर में तीन साल, इस शर्त के अधीन कि चिकित्सा प्रमाण पत्र या असाधारण पट्टे पर छुट्टी को छोड़कर अन्य प्रकार की छुट्टियों के संयोजन में अध्ययन अवकाश की कुल अवधि में 36 महीने से अधिक के लिए कर्तव्य से अनुपस्थिति शामिल नहीं है।

उच्च अध्ययन कर रहे डॉक्टरों के मामले में और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उपरोक्त प्रावधान की समीक्षा की गई है। सरकार ने यह निर्णय लेते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले डॉक्टरों को पीजी और पोस्ट पीजी उच्च अध्ययन करने के लिए सेवा करियर में अधिकतम छह साल की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है, बशर्ते कि शर्त यह है कि मेडिकल सर्टिफिकेट या असाधारण छुट्टी को छोड़कर अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ अध्ययन अवकाश की कुल अवधि में 72 महीने से अधिक की ड्यूटी से अनुपस्थिति शामिल नहीं है।

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