ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही ओडिशा सरकार, तैयार किए नए नियम

ओडिशा में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग (ओईआरसी) ने बड़ी पहल की है। दरअसल, विद्युत नियामक आयोग ने ड्राफ्ट नियम तैयार किए हैं, जिससे इच्छुक लोगों या संस्थाओं को उनकी जरूरतों के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पैदा करने, खरीदने और इस्तेमाल करने के अवसर दिए जाएंगे।

ओईआरसी विनियम 2023 के ड्राफ्ट के मुताबिक, प्रमोटर द्वारा खुद के उपभोग के लिए किसी भी अक्षय ऊर्जा स्रोत-आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए क्षमता सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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ऐसे संयंत्रों से उत्पन्न बिजली को अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) या इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएनएसटीएस) या दोनों पर ओपन एक्सेस का इस्तेमाल करके ट्रांसमिशन के लिए अनुमति दी जाएगी। मसौदा नियमों में कहा गया है कि हरित ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किसी यूनिट या उस डेवलपर द्वारा की जा सकती है, जिसके साथ उसने बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया है।

ड्राफ्ट के मुताबिक, कोई भी उपभोक्ता ओपन एक्सेस के माध्यम से खपत के एक निश्चित प्रतिशत तक या पूरी खपत तक हरित ऊर्जा खरीद सकता है और इसी के मुताबिक संबंधित वितरण लाइसेंसधारी/ग्रिडको के पास मांग रख सकता है, जो इतनी मात्रा में हरित ऊर्जा की खरीद और आपूर्ति करेगा। उपभोक्ता को पवन, पनबिजली और अन्य अक्षय ऊर्जा के लिए अलग-अलग मांग देने की छूट होगी।

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