ओडिशा सरकार ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी, किए ये अहम बदलाव

साथ ही शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में नए 'ऑन' लाइसेंस देने/नवीनीकरण के लिए दुकानों को उपभोक्ता के दृष्टिकोण से बुनियादी ढांचे और स्वच्छता आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

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ओडिशा सरकार ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। नई आबकारी नीति के अनुसार वर्ष 2023-24 में एफएल-ऑफ, प्रीमियम एफएल-ऑफ एवं सीएल दुकानों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। मौजूदा एफएल-ऑफ और सीएल (ईएनए आधारित) ईपी धारकों के लाइसेंस का नवीनीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए यानी मार्च, 2024 के अंत तक किया जाएगा।

आबकारी नीति 2023-24 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2023-24 में ऑन शॉप लाइसेंस के लिए कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित कमरों की न्यूनतम संख्या वाले होटलों एवं अन्य होटलों के लिए ही नवीन 'ऑन' शॉप अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है।

साथ ही शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में नए 'ऑन' लाइसेंस देने/नवीनीकरण के लिए, दुकानों को उपभोक्ता के दृष्टिकोण से बुनियादी ढांचे और स्वच्छता आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। बीयर पार्लरों को बीयर के साथ-साथ एलएबीएस/आरटीडी और वाइन बेचने की अनुमति होगी। नीति में कहा गया है कि "ऑफ़" दुकानों की तरह काउंटर सेल के लिए "ऑन" दुकानों की अनुमति नहीं है।

इस वर्ष की नीति में निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस शुल्क, एमजीक्यू, आवेदन शुल्क में मामूली वृद्धि की गई है। आईएमएफएल के लिए उत्पाद शुल्क में मामूली वृद्धि हुई है।

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