ओडिशाः 'मो घर' योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू
भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार की मो घर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है ताकि पक्के घर बनाने के लिए कर्ज मुहैया कराया जा सके ताकि सभी के सिर पर छत हो।
ऋण प्राप्त करने के लिए, एक आवेदक को अपने नाम पर घर का रिकॉर्ड भूमि का प्लॉट, आधार कार्ड और एक पहचान पत्र प्रदान करना होगा। ऋण इच्छुक व्यक्ति अपना नाम वेबसाइट https://rhodisha.gov.in/moghara पर दर्ज करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे सफल पंजीकरण के लिए पोर्टल में सही ढंग से दर्ज करना होगा।

ओडिशा के निम्नलिखित निवासी राज्य सरकार की 'मो घर' योजना के तहत ऋण के लिए पात्र हैं:
- यदि परिवार फूस के घर या फूस की छत वाले घर में रह रहा है।
- यदि परिवार को पहले आवास योजना में सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है या 70,000 रुपये से कम की सहायता प्राप्त हुई है।यदि परिवार की मासिक आय 25,000 रुपये से कम है।
- यदि परिवार के पास व्यक्तिगत उपयोग के लिए चौपहिया वाहन नहीं है।यदि परिवार का कोई सदस्य नियमित सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या सरकारी उद्यम नहीं रहा है।
- 5 एकड़ से कम सिंचित भूमि या 15 एकड़ असिंचित भूमि वाले परिवार।
मो घर योगंजा के लाभार्थी अधिकतम 3 लाख रुपये तक का बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं और दस वर्षों के भीतर ऋण चुका सकते हैं। जबकि सामान्य वर्ग के लोगों को 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, एसटी / एससी समुदाय के सदस्यों को 1 लाख रुपये उधार लेने पर 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। एक लाभार्थी 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये और 3 लाख रुपये का ऋण ले सकता है।
ऋण स्वीकृत करने के लिए लाभार्थी से बैंक द्वारा कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ऋण आवेदन के लिए कानूनी सलाहकार के 1000 रुपये का शुल्क वहन करेगी। पात्र लाभार्थी जो पहले इस योजना में शामिल नहीं थे, उन्हें शौचालय निर्माण, बिजली आपूर्ति, पेयजल जैसी विभिन्न योजनाओं में शामिल किया जाएगा।












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