हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिया आदेश, प्रदेश में लागू होगी EV पॉलिसी
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में ईवी पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने चंडीगढ़ के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी EV पॉलिसी पर फोकस करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2022 नोटिफाई कर दी है। सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को छूट देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी-2022' का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करने में योगदान देना भी है।

इस पॉलिसी से राज्य में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक-वाहनों की 'सेल-स्पीड' बढ़ने की पूरी उम्मीद है। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के लिए विशेष छूट का बोनांजा बनाया गया है, ताकि वे भी पर्यावरण अनुकूल वाहन बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक-वाहन बनाने, इन वाहनों की बैटरी, उपकरण व चार्जिंग स्टेशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने आदि से संबंधित उद्योग लगाने वालों को भी पॉलिसी में विशेष 'बोनांजा' दिया है। इनको पॉलिसी के अनुसार किसी यूनिट में लगने वाली 'फिक्सड कैपिटल इन्वेस्टमेंट' में से कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा सरकार की 'हरियाणा इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी-2022' के अनुसार राज्य में 'माइक्रो इंडस्ट्री' की कैटेगरी में पहली 20 इकाइयों को 'फिक्सड कैपिटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट' की 25 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रुपए, जो भी कम होगा, की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।












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