हेमंत सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, चुनाव की अधिसूचना पर फैसला आज

हैदराबाद,23 नवंबर- झारखंड के 48 नगर निकायों में 19 दिसंबर को चुनाव कराने के प्रस्ताव को राज्यपाल की सहमति मिल चुकी है। अब नगर विकास विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा लेकिन इसमें देरी हो सकती है। माना जा रहा है कि कुछ राजन

रांची,23 नवंबर- झारखंड के 48 नगर निकायों में 19 दिसंबर को चुनाव कराने के प्रस्ताव को राज्यपाल की सहमति मिल चुकी है। अब नगर विकास विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा लेकिन इसमें देरी हो सकती है। माना जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों और आदिवासी संगठनों के विरोध के फलस्वरूप झारखंड सरकार मध्य मार्ग को अपनाते हुए कोई निर्णय लेगी। हालांकि राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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सरकार की ओर से एक ही तारीख पर चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया गया था। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि इस मामले में राजभवन से प्राप्त फाइल के आधार पर नगर विकास विभाग को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। नगर विकास विभाग बुधवार को इसे लेकर अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा करेगा।

अधिसूचना जारी होने के बाद निर्णय
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार की अधिसूचना जारी होने पर तिथि संबंधी निर्णय लिया जाएगा। इधर, आरक्षण को लेकर हो रहे विरोध होने के कारण चुनाव की तिथि बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। कुछ निकायों में महापौर व अध्यक्ष के पद के आरक्षण पर कुछ संगठनों ने सवाल उठाते हुए उसमें संशोधन की मांग राज्य सरकार से की है। रांची नगर निगम के महापौर पद एससी के लिए आरक्षित किए जाने का भी विरोध हो रहा है।

आदिवासी संगठनों ने सोमवार काे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अनुसूचित क्षेत्रों में हो रहे निकाय चुनाव को पांचवीं अनुसूची के प्रविधानों का उल्लंघन बताया। संगठनों ने इन क्षेत्रों में सामान्य कानून की जगह पेसा कानून के तहत कराने की मांग की। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री इसपर निर्णय ले सकते हैं।

एक ही चरण में होना है निकाय चुनाव
बता दें कि निकाय चुनाव एक ही चरण में नौ नगर निगम, 20 नगर परिषद तथा 19 नगरपालिका के लिए होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। निकाय चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा तथा इसमें नोटा के इस्तेमाल का अधिकार मतदाताओं को मिलेगा। आयोग ने निकायों मेें विभिन्न पदों का आरक्षण तय कर दिया है तथा उम्मीदवारों को आवंटित किए जानेवाले चुनाव चिह्न भी तय कर दिए हैं।

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