फिर से फंसा हरियाणा में पंचायत चुनाव का पेंच, अब राज्य चुनाव आयोग ने 30 नंबर तक का मांगा वक्त

चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायत चुनाव का पेंच ऐसा फंसा है कि लगातार ये चुनाव टलता जा रहा है। फरवरी 2021 में होने वाला चुनाव अब तक नहीं हो सका है। हरियाणा सरकार को लिखे गए पत्र में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रक्रिया को 30 नवंबर से पहले संपन्न कराने के लिए कहा गया है। गांवों में पंचायत चुनाव के लेट होने से उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ता जा रहा है वहीं गांवों में विकाय कार्य रुके पड़े हैं।

Haryana Panchayat Poll: Again the issue of Panchayat elections in Haryana, the commission asked for time till number 30

हरियाणा में पंचायत चुनाव फरवरी 2021 के आसपास में होने वाले चुनाव से ढाई साल से पेंडिंग हैं। चुनाव में देरी का कारण बीसी-ए आरक्षण, महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें, सम-विषम आधार पर सीटों को लेकर आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक कई याचिकाएं डाली गईं। जिसके कारण लगातार चुनाव टलते रहे। इस कड़ी में गांवों के भावी उम्मीदवारों को भी इंतजार में है। इसी साल मार्च-अप्रैल में हाईकोर्ट के चुनाव को हरी झंडी देने पर सरकार ने चुनाव कराने की तैयारी करने के निर्देश राज्य चुनाव आयोग को दिए थे जिसके लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई। लेकिन फिर पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के बीसी-ए को आरक्षण देने संबंधी रिपोर्ट सरकार को सौंपने नया पेंच आ फंसा। जिसके कारण चुनाव में देरी हो रही है। क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा में अभी तक बीसी-ए और अन्य वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण नहीं हो पाया है।

वहीं चुनाव आयोग ने एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकार से 22 सितम्बर 2022 तक पिछड़ा वर्ग-ए से सम्बंधित डेटा की मांग की ताकि वो 30 नवंबर 2022 से पहले चुनाव करवा सके। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर 08 सितंबर 2022 को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 22 सितंबर तक आरक्षित सीटों का ब्योरा मांगा है। ऐसा माना जा रहा है चुनाव टलने की एक वजह पंचायत समिति और जिला परिषद की पुनर्सीमांकन में देरी भी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा अपने पत्र में लिखा है कि विकास एवं पंचायत विभाग पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य के लिए आरक्षित सीटों के अलावा समिति व जिला परिषद चेयरमैन के लिए रिजर्व सीटों का ब्योरा दें।

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