हरियाणा में ग्रुप C में ट्रांसफर-डेपुटेशन के नियमों में हुआ बदलाव, अब इनको मिलेगी छूट
हरियाणा सरकार ने ग्रुप C में दूसरे ग्रुप से ट्रांसफर और डेपुटेशन पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में बदलाव कर दिया है। इसके लिए अब 12वीं पास होना अनिवार्य है। ये नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता ITI, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा नहीं है और वे सिर्फ मैट्रिक पास हैं।
राज्य सरकार ने 21 अप्रैल से 2023 से ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 पहले ही कर दी है।

सरकार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और विभिन्न बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ग्रुप 'सी' पदों पर भर्ती-नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आवश्यक प्रावधानों में संशोधन करने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी करवाई जाए।
इसके लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव की मंजूरी और एलआर (कानूनी और विधायी विभाग) से जांच आवश्यक है। सरकार की ओर से मॉडल संशोधन नमूना प्रदान किया है, जिसे पहले ही मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और संबंधित विभागों को उनके संदर्भ के लिए भेजा गया है। इसके लिए संबंधित विभागों को मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या मंत्रिपरिषद से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।












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