हरियाणा सरकार संरक्षित खेती पर दे रही 10 से 50 लाख तक की सब्सिडी, लाभ उठाने के लिए यहां करें आवेदन
चंडीगढ़, 25 जुलाई। जलवायु परिवर्तन का खेती-किसानी पर काफी असर पड़ रहा है। फसल उत्पादन में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इसका सीधा असर किसानों की आजीविका पर पड़ रहा है। किसानों को इस स्थिति से उबारने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लॉन्च करती रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार सरंक्षित खेती करने पर सब्सिडी दे रही है।

संरक्षित खेती नई तरह की कृषि प्रणाली है। इस तरह की खेती की तकनीक में किसान फसल के डिमांड के मुताबिक वातावरण तैयार करते हैं। इस वातावरण की सबसे खास बात होती है कि यहां धूप, बारिश, छांव, गर्मी व ठंडक का अधिक प्रभाव नही पड़ता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से भी फसल बची रहती हैं।
हरियाणा सरकार सरंक्षित तरीके से खेती करने के लिए 10 से 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। इस तरह की खेती में हाइड्रोपोनिक व एरोपोनिक इकाइयां भी शामिल हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान https://hortnet।gov।in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
संरक्षित खेती के अंतर्गत किसान नेट हाउस, ग्रीन हाउस, नवीनतम तकनीक से लैस पॉलीहाउस, प्लास्टिक लो-टनल, प्लास्टिक हाई-टनल, प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों की मदद से खेती करते हैं। संरक्षित खेती अपनाकर किसान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फसलों से अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। फल, फूल और सब्जियों को उचित वातावरण प्रदान कर उनके पैदावार को 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है।












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