हरियाणा सरकार की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती पर मुहर, ITI डिप्लोमा धारकों को ही मिलेगा मौका

चंडीगढ़। हरियाणा में 2006 से लंबित चल रही 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती पर कानूनी राय लेने के बाद हरियाणा सरकार ने मुहर लगा दी है। इस भर्ती में केवल आईटीआई डिप्लोमा धारकों को ही मौका दिया जाएगा, जबकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिप्लोमा करने वालों को चयन सूची से बाहर किया जाएगा।

Haryana government permission on Art and Craft teacher recruitment, only ITI diploma holders will get a chance

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसी सप्ताह संशोधित परिणाम जारी करेगा। साथ ही इसी माह इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संशोधित परिणाम में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कोर्स करने वाले पहली सूची में चयनित 613 शिक्षक भी बाहर हो जाएंगे। ऐसे में आयोग प्रतीक्षा सूची वाले उन अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर मौका देगा, जो आईटीआई डिप्लोमाधारक हैं। इसके अलावा, सरकार की ओर से ये भी हिदायत दी गई है कि भर्ती में उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थियों को तवज्जो दी जाएगी, जिन्होंने एमए फाइन आर्ट या फिर बीए में फाइन आर्ट के विषय पढ़े हैं।

आयोग के अधिकारियों का कहना है कि आगामी तीन से चार दिन में परिणाम जारी करने की तैयारी है। गौर हो कि 24 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही आईटीआई डिप्लोमा धारक संशोधित परिणाम जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री से कई बार मुलाकात कर चुके हैं।

खाली रह सकती हैं सीटें
आयोग के अधिकारियों का कहना है कि संशोधित परिणाम के बाद भी काफी संख्या में सीटें खाली रह सकती हैं। आवेदकों में आईटीआई से कोर्स करने वालों की संख्या कम है, क्योंकि प्रतीक्षा सूची में भी 54 अभ्यर्थी केयू से कोर्स वाले हैं। बता दें कि इस परीक्षा में पहले ही ये शर्त थी कि जनरल अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत, बीसी को 45 और एससी वर्ग के अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत अंक लेने होंगे। इसके बाद ही वह साक्षात्कार तक पहुंच सकेगा।

2006 से कई बदले घटनाक्रम
वर्ष 2007 में यह भर्ती निकाली, भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मानक तक किए लेकिन 2008 में लिखित परीक्षा रद्द कर दी और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से दूरवर्ती माध्यम से कोर्स वालों को मान्य किया तो आईटीआई वाले हाईकोर्ट चले गए।

भर्ती नियम बदलने को भी चुनौती दी गई तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एचएसएससी ने 14 नवंबर को भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया। इसमें 613 वे अभ्यर्थी भी शामिल थे, जिन्होंने केयू से कोर्स किया है। आईटीआई पास युवक की याचिका पर 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कोर्स करने वालों को इस भर्ती के लिए अयोग्य करार दिया।

इसी सप्ताह भर्ती का परिणाम जारी किया जाएगा। इससे पहले, आयोग ने कानूनी राय भी ली है और हरियाणा सरकार से भी इसकी मंजूरी ली है। संशोधित परिणाम में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिप्लोमा करने वालों को बाहर किया जाएगा। परिणाम के बाद जल्द ही इनकी नियुक्ति भी कराई जाएगी। - भोपाल सिंह खदरी, चेयरमैन, एचएसएससी।

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