हरियाणा सरकार की एक और पहल, अब आसानी से पास होंगे मकानों के नक्शे, भवन नियमावली में बदलाव

हरियाणा सरकार की एक और पहल, अब आसानी से पास होंगे मकानों के नक्शे, भवन नियमावली में बदलाव

चंड़ीगढ़। हरियाणा सरकार ने मकान के नक्शे पास कराने की भवन नियामावली में बदलाव किया है। सरकार के फैसले से अह हरियाणा में मकान के नक्शे आसानी से और तेजी से पास होंगे। हरियाणा सरकार ने भवन नियमावली में बदलाव किया है। इससे भवन निर्माण में आसानी होगी। अब राज्‍य में स्ट्रक्चरल इंजीनियर, प्रूफ कंसलटेंट और सुपरवाइजिंग इंजीनियर के बिना भी भवनों के नक्शे मंजूर किए जा सकेंगे। लेकिन भवन मालिक को 60 दिन के अंदर अपने भवन के नक्शे के अनुसार संबंधित इंजीनियर से इसकी मंजूरी लेनी होगी।

 Haryana government made changes in the building rules, now maps of houses will be easily passed

हरियाणा सरकार ने भवन नियमावली-2017 में बदलाव करते हुए नक्शा पास करने के लिए आर्किटेक्ट सहित स्ट्रक्चरल इंजीनियर, प्रूफ कंसलटेंट और सुपरवाइजिंग इंजीनियर की संस्तुति अनिवार्य कर दी है। सरकार ने यह निर्णय गुरुग्राम में चिंटेल्स पैराडिसो बहुमंजिला इमारत में इस वर्ष 11 फरवरी को हुए हादसे के बाद लिया है। तब तय किया गया था कि भवन निर्माण के नक्शे मंजूर करने से कंपलीशन तक निगरानी रखने के लिए अब आर्किटेक्ट के अलावा विभिन्न श्रेणी के भवनों के निर्माण में स्ट्रक्चरल इंजीनियर, प्रूफ कंसलटेंट और सुपरवाइजिंग इंजीनियर की संस्तुति अनिवार्य होगी।

इसके लिए सरकार ने पांच अगस्त को एक पांच सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया था। इस कमेटी को विभिन्न शहरों के लिए आर्किटेक्ट सहित स्ट्रक्चरल इंजीनियर, प्रूफ कंसलटेंट और सुपरवाइजिंग इंजीनियर के पैनल बनाने थे। कमेटी का गठन तो हो गया मगर अभी तक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, प्रूफ कंसलटेंट और सुपरवाइजिंग इंजीनियर के पैनल नहीं बन पाए। आर्किटेक्ट के पैनल तो पहले से ही हैं। इसके चलते भवनों के नक्शे पास करने में तकनीकी समस्या आ गई। इससे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत सहित कई बड़े शहरों में नक्शे पास कराने में समस्या आ गई थी।

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