हरियाणा: हाईकोर्ट का आदेश, संविदा कर्मचारियों को विशेष स्थान पर नियुक्ति पाने का नहीं अधिकार
हरियाणा: हाईकोर्ट का आदेश, संविदा कर्मचारियों को विशेष स्थान पर नियुक्ति पाने का नहीं अधिकार
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया है कि संविदा कर्मचारियों को किसी विशेष स्थान पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है। यह नियोक्ता सरकार का अधिकार है कि संविदा कर्मचारी को कहां नियुक्त करना है। सरकार संविदा कर्मचारियों की इच्छा के अनुरुप उन्हें नियुक्ति देने के लिए बाध्य नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि अदालत सरकार की कार्यवाही में तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब कार्यवाही नियम व कानून के खिलाफ हो। इस मामले में नियोक्ता प्रशासक (सरकार) ने छात्रों व संस्थान के हित में याचिकाकर्ताओं को विशेष स्टेशनों पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है, क्योंकि वहां पर उनकी सेवा की जरूरत है और सरकार की नजर में वह सर्वश्रेष्ठ सेवा दे सकते हैं। इसलिए हाई कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
हाई कोर्ट के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा में कार्यरत ब्लाक संसाधन व्यक्तियों (बीआरपी) के साथ-साथ सहायक ब्लाक संसाधन समन्वयक (एबीआरसी) द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए हैं।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत यह थी कि उन्हें दूर के स्टेशन आवंटित किए गए हैं, जबकि आसपास के कई स्टेशन खाली हैं, लेकिन आनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में नजदीकी स्टेशन ब्लाक कर दिए गए, ताकि पोर्टल उनका चयन न कर सके। मजबूरन उनको दूर के स्टेशन मिल रहे हैं।












Click it and Unblock the Notifications