हरियाणा में नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी, गांवों में कम होंगे ठेके
CM मनोहर लाल ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में राज्य का आबकारी राजस्व दोगुना हो गया है। पिछले 2 वर्षों में जिस लाइसेंस शुल्क पर दुकानें आवंटित की गई थी, उसकी शत-प्रतिशत वसूली भी की जा चुकी है।

हरियाणा कैबिनेट मीटिंग के दूसरे दिन नई एक्साइज पॉलिसी की मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह मंजूरी दी गई। नई पॉलिसी के तहत गांवों में शराब ठेकों की संख्या को सरकार कम करेगी। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के बाद पंचकूला को भी HOLY (पवित्र) एरिया घोषित किया गया है।
इसके तहत पंचकूला में श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास अधिसूचित पवित्र क्षेत्र में कोई भी शराब की दुकान खोलने की मंजूरी नहीं मिलेगी।
400 करोड़ का अतिरिक्त फंड बना
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में राज्य का आबकारी राजस्व दोगुना हो गया है। पिछले 2 वर्षों में जिस लाइसेंस शुल्क पर दुकानें आवंटित की गई थी, उसकी शत-प्रतिशत वसूली भी की जा चुकी है। नई उत्पाद शुल्क नीति के साथ, सरकार का लक्ष्य रुपए एकत्र करना है। पर्यावरण और पशु कल्याण (गौ सेवा) के लिए 400 करोड़ का अतिरिक्त फंड बनाया गया है।
29 फरवरी से सिर्फ कांच की बोतलों में बिकेंगी शराब
मनोहर लाल ने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब सूबे में 29 फरवरी 2024 के बाद शराब की सप्लाई सिर्फ कांच की बोतलों में ही की जाएगी। इसके साथ ही अब 4 हजार की आबादी वाले गांव में एक ठेका होगा। इस बार सरकार ने 11.50 हजार करोड़ राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है।
ग्राम सचिव की संख्या बढ़ाई
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि गांवों में विकास कार्य बाधित नहीं हो इसके लिए अतिरिक्त ग्राम सचिव रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम सचिव की संख्या 1800 से बढ़ाकर 4487 कर दी गई है। पुराने ग्राम सचिव को ग्राम सचिव प्रथम कहा जाएगा। जल्द ही नए ग्राम सचिवों की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार शुरू करेगी।
पंजाब पुलिस का सांडर्स फंड समाप्त
हरियाणा के सीएम ने बताया कि पंजाब पुलिस 1934 में हैंडी साइड फंड और सांडर्स फंड्स समाप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी के बाद कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर महामहिम राज्यपाल को आर्डिनेंस के लिए भेजेंगे।
ये भी अहम फैसला
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-गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक को 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के संबंध में दी गई स्वीकृति
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