आंध्र सरकार ने रेस्तरां और होटलों को सुबह 5 बजे से आधी रात तक खुले रहने की दी अनुमति
अमरावती, 14 जून: राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी होटल, रेस्तरां और भोजनालयों को सुबह 5 बजे से आधी रात तक खुले रहने की अनुमति दी है। हालांकि, ताजा आदेश बार और रेस्तरां पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वे अपने वर्तमान समय पर ही खोले जाएंगे। विशेष मुख्य सचिव जी अनंत रामू ने सोमवार को यह आदेश जारी किया।

सरकार ने अक्टूबर 2018 में रात 10:30 बजे से होटल, रेस्तरां और भोजनालयों का समय मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया था। लेकिन, कोविड-19 के प्रकोप के बाद, व्यापार के समय में कटौती की गई थी। कारोबारियों को रात 10 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद करने को कहा गया था। अब सरकार ने फिर से पुराने आदेश बहाल कर दिए हैं।
केंद्र ने राज्यों से आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेशों और दिशा-निर्देशों पर उचित रूप से विचार करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 मार्च के बाद कोविड नियमों का विस्तार नहीं किया। इसलिए, राज्य सरकार ने व्यापार समय बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश होटलियर्स एसोसिएशन की याचिका पर विचार किया था।
एसोसिएशन ने आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने कहा कि प्रवर्तन और पुलिस अधिकारियों ने होटल और रेस्तरां पर रात 10 बजे तक बंद करने का दबाव बढ़ा दिया, जिससे उन्हें परिचालन लागत अधिक हो गई।












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