बहादुरगढ़ में बड़ी कार्रवाई, कूड़ा जलाने पर HSIIDC पर लाखों का जुर्माना

बहादुरगढ़। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) के औद्योगिक क्षेत्रों में खुले में कूड़ा डालने व उसे जलाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। ग्रेप अवधि में इस तरह का उल्लंघन किए जाने पर बोर्ड ने एचएसआइआइडीसी पर 25 लाख रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया है। यह राशि निगम को जल्द से जल्द बोर्ड के पंचकुला कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी।बोर्ड ने निगम के वरिष्ठ प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस भेजकर सेक्टर 16, 17 व 4बी में फुटवियर समेत अन्य इंडस्ट्री से निकलने वाले कूड़े का उचित निस्तारण करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। साथ ही इस अवधि में निगम को कूड़े के उचित निस्तारण का एक्शन प्लान भी बोर्ड में जमा करना होगा।

 Air Pollution: Big action in Bahadurgarh, HSIIDC fined lakhs for burning garbage

बोर्ड के एसडीओ अमित दहिया की ओर से कुछ दिनों पहले एचएसआइआइडीसी के अधीन इन औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क किनारे व अन्य स्थानों पर भारी मात्रा में औद्योगिक कूडा खुले में पड़ा मिला था और कई स्थानों पर यह जला हुआ भी था। इससे प्रदूषण फैलता है। ऐसे में बोर्ड ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए वीरवार शाम को निगम 25 लाख रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाने के आदेश जारी कर दिए।

बोर्ड के एसडीओ अमित दहिया की ओर से कुछ दिनों पहले एचएसआइआइडीसी के अधीन इन औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क किनारे व अन्य स्थानों पर भारी मात्रा में औद्योगिक कूडा खुले में पड़ा मिला था और कई स्थानों पर यह जला हुआ भी था। इससे प्रदूषण फैलता है। ऐसे में बोर्ड ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए वीरवार शाम को निगम 25 लाख रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाने के आदेश जारी कर दिए।

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