UP: कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को म‍िलेगी 28 दिन की पेड लीव, योगी सरकार ने जारी क‍िया नोटिफिकेशन

लखनऊ, अप्रैल 21: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने प्रकोप मचा रखा है। रोज हजारों केस सामने आ रहे हैं, वहीं कई लोगों की जान जा रही है। यूपी सरकार लगातार कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है। एक तरफ मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सड़क पर सख्ती शुरू हो चुकी है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बीच पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। इस बीच सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सभी निजी-सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है।

UP govt issues orders COVID 19 infected employees to be given 28 days paid leave

सरकार ने जारी क‍िया नोट‍िफ‍िकेशन

योगी सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत जहां भी किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे। साथ ही कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी। जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे।

नई पाबंदियां भी लागू

सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश में पाबंदियां भी बढ़ा दी हैं अब यूपी में हर हाल में पब्लिक प्लेस पर मुंह ढककर चलना अनिवार्य है, ऐसा नहीं करने पर पहली बार में 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, उसके बाद भी दूसरी बार पकड़े गए तो 10000 रुपए जुर्माने की रकम भरनी होगी। यही नहीं सार्वजनिक जगह पर थूकने वालो को 500 रुपए का दंड भरना होगा। सरकार ने इस पाबंदी को बढ़ाते हुए कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है।

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