Delhi: अगर दुकान से राशन लाने में हैं असमर्थ तो बस करना होगा ये काम
नई दिल्ली, अगस्त 28: अगर आप बुजुर्ग, बीमार या दिव्यांग हैं और राशनकार्ड होने के बावजूद उचित दर की दुकान से राशन लाने में असमर्थ हैं, तो परेशान न हों। इसके लिए आप नामिनी नियुक्त कर सकते हैं, जो हर माह दुकान से राशन ले सकेगा। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है और किसी को नामित करने के लिए आनलाइन फार्म भी उपलब्ध करा दिया है।

ई-पोस सिस्टम लागू होने के बाद दिल्ली में भी अब बायोमीटिक मशीन में लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होने पर ही राशन मिलता है। यह सिस्टम उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिन लाभार्थियों की उम्र 65 वर्ष से ज्यादा या 16 वर्ष से कम है, कुष्ठ रोग है या फिर जो दिव्यांग या बीमार हैं। ऐसे लाभार्थियों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा तय नियमों के अनुसार नामिनी नियुक्त करने के लिए कहा गया है।
हालांकि, इसमें वही लाभार्थी या परिवार शामिल हो सकते हैं, जिनकी सदस्य संख्या चार या उससे कम हो। विभाग के सहायक आयुक्त (पालिसी) राजेश आहूजा ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में जोनल और ब्रांच आफिस, एफएसओ और राशन दुकानदारों को आदेश जारी कर दिया है।
ऐसे होगा नामांकन
नामांकन फार्म आनलाइन या आफलाइन भरना होगा। आफलाइन मोड के मामले में लाभार्थी को दस्तावेज सर्किल कार्यालय में फार्म के साथ जमा करानें होंगे। जिनका सत्यापन फूड एंड सप्लाई अफसर करेंगे। एफएसओ द्वारा रिपोर्ट जमा करवाने के बाद ही इसका लाभ मिल सकेगा।
ये होंगी पात्रता की शर्ते
- परिवार के सभी सदस्यों की आयु 65 वर्ष से अधिक या 16 वर्ष से कम हो और वह राशन की दुकान जाने की स्थिति में ना हों।
- यदि परिवार के सभी सदस्य कुष्ठ रोगी, विकलांग, बीमार या लाभार्थियों की गतिशीलता या बायोमीटिक क्रेडेंशियल पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों।
- परिवार के सभी सदस्यों के ई-पोस डिवाइस पर बायोमीटिक प्रमाणीकरण विफल हो रहे हों।
नामिनी बनने के लिए हैं ये शर्ते
- नामित व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएस लाभार्थी होना चाहिए।
- लाभार्थी और नामित व्यक्ति का एक ही राशन की दुकान से राशनकार्ड जुड़ा हुआ हो।
- एक व्यक्ति एक ही परिवार या लाभार्थी के लिए नामित हो सकता है।
- एफपीएस लाइसेंसधारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को नामित नहीं किया जा सकता।
- राशन बायोमीटिक प्रमाणीकरण के माध्यम से ही मिल सकेगा
- नामांकन के मामले में अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ये दस्तावेज देने होंगे
- नामांकित लाभार्थी के राशन कार्ड की प्रति
- नामिनी के आधार कार्ड की कापी
- बुजुर्ग, बीमार या दिव्यांग अब सरकारी दुकान से अनाज लेने के लिए नामित कर सकेंगे व्यक्ति
- दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश, नामित करने के लिए आनलाइन भी उपलब्ध है फार्म












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