बीरभूम मामले की CBI जांच का आदेश, कोर्ट ने 7 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने को कहा

कोलकाता, 25 मार्च। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जिस तरह से आठ लोगों को उनके घर में जलाकर मार दिया गया उसके बाद से बंगाल में इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। 22 मार्च को हुई इस घटना में महिलाएं और बच्चों को भी आग में जलाकर मार दिया गया था। इस घटना से पहले टीएमसी के एक नेता की एक दिन पहले हत्या कर दी गई थी, जिसके अगले दिन ही यह मामला सामने आया। इस घटना पर आज कलकत्ता हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने को कहा है। अपने फैसले में कोर्ट ने आदेश दिया है कि रामपुरहट बीरभूम मामले की जांच सीबीआई करे और 7 अप्रैल तक इसकी रिपोर्ट सौंपे।

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    बता दें कि बीरभूम की इस घटना में दो बच्चों और एक नव विवाहित जोड़े की भी हत्या की गई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार पीड़ितों को जलाने से पहले मारा भी गया था। घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और 20 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वहीं इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से आज 2 बजे इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

    कोर्ट ने निर्देश दिया है कि डिस्ट्रिक्ट जज की मौजूदगी में घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जिससे कि यहां होने वाली घटना पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सके। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामले में चश्मदीदों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था। भाजपा ने कोर्ट से कहा था कि वह फैसला करे कि इस मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए या नहीं। कोर्ट ने आज इसपर फैसला सुनाते हुए मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है।

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