Panchayat Election: केंद्रीय बल की तैनाती के खिलाफ SC जाएगा राज्य चुनाव आयोग, ममता सरकार भी देगी चुनौती
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बीच घमासान जारी है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।
पंचायत चुनावों से पहले राज्य में आ रही हिंसा की घटनाओं के देखते हुए पिछले दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आदेश देते हुए कहा था कि पंचायत चुनाव के लिए अब सिर्फ सात जिलों के संवेदनशील इलाकों में ही नहीं, बल्कि पूरे बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सरकार को अगले 48 घंटों के अंदर केंद्र के पास फोर्सेस की तैनाती के लिए आवेदन करने को कहा था। जिसे लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी, और सरकार की ओर से हाईकोर्ट में इस फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दी दायर की गई थी।
अब राज्य सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहा है। आयोग के सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार के कानूनी सलाहकारों के साथ बैठक में भाग लेने के बाद यह फैसला लिया गया है।
वहीं दूसरी ओर राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस सांसद अबू हशम खान चौधरी पहले ही उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दाखिल कर चुके हैं।












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