चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी चीफ दिलीप घोष पर लगाया 24 घंटे का बैन, दिया था ये बयान
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चार चरण का मतदान होना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य में एक बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल की शाम सात बजे से 16 अप्रैल की शाम सात बजे तक प्रभावी होगा। दिलीप घोष पर यह कार्रवाई उनके द्वारा कूच बिहार की घटना पर दिए गए बयान को लेकर की गई है।

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बता दें कि चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को दिलीप घोष के बयान को लेकर नोटिस भेजा था। बयान में घोष ने कथित रूप से कहा था कि सीतलकूची जैसी घटना की पुनरावृत्ति अनेक स्थानों पर होगी। चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है, आयोग घोष को सख्त चेतावनी देता है और सलाह देता है कि इस तरह के बयानों से बचें। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि दिलीप घोष पर कार्रवाई की जाए।
दिलीप घोष ने कहा था, सीतलकूची में शरारती लड़कों को गोली लगी। अगर कोई भी अपने हाथ में कानून लेने का दु:साहस करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। दिलीप घोष ने कहा था, "17 अप्रैल को भी (पांचवें चरण के चुनाव के दिन) केंद्रीय बल मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। अगर उन्होंने अपने हाथ में कानून लेने का प्रयास किया, तो सीतलकूची की तरह घटनाएं हो सकती हैं। उनके बयान से विरोध शुरू हो गया था और तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा नेता के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी।
गौरतलब है कि, पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच आठ चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वोटों की गिनती बाकी चार राज्यों के साथ ही 2 मई को होगी। तारीखों के ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में चुनाव कराने पर शुक्रवार को सवाल उठाया हैं। केरल और तमिलनाडु में चुनाव एक चरण में छह अप्रैल को होंगे।












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