राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की ममता बनर्जी को मनाही, कलकत्ता HC का सख्त निर्देश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी और तीन अन्य को 14 अगस्त, 2024 तक राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया है।
यह बात मुख्यमंत्री बनर्जी द्वारा राज्यपाल बोस द्वारा उनके खिलाफ कथित छेड़छाड़ के आरोपों पर दायर याचिका को चुनौती देने वाले अपने बयान को बरकरार रखने के एक दिन बाद आई है।

बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर
राज्यपाल आनंद बोस ने सीएम बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, क्योंकि उन्होंने बयान दिया था कि राज्यपाल के खिलाफ हाल ही में लगे आरोपों के कारण पश्चिम बंगाल में महिलाएं राजभवन में प्रवेश करने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं।
'कोई भी व्यक्ति अपमानजनक बयान नहीं दे सकता'
एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि बोस, जो एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं, अपने खिलाफ किए गए व्यक्तिगत हमलों का जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपमानजनक बयान नहीं दे सकता और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकता।
राज्यपाल बोस पर छेड़छाड़ का आरोप
मई में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) और राजभवन के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी, जिन पर एक पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा गलत तरीके से रोकने का आरोप लगाया गया था, जिसने राज्यपाल बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।
महिला ने आरोप लगाया कि राजभवन के अधिकारियों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, उसका बैग और मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की और राज्यपाल के खिलाफ आवाज न उठाने की चेतावनी दी। उसने यह भी कहा कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करेगी।
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