पश्चिम बंगाल हिंसा पर हाईकोर्ट से फैसले से खुश सुवेंदु अधिकारी, कहा- हमारी लड़ाई अंत तक चलेगी
कोलकाता, जुलाई 2। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि हिंसा की घटनाओं में जितने भी पीड़ित हैं, उनकी शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि पीड़ितों को फ्री इलाज और फ्री राशन मुहैया कराया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले पर भाजपा के नेता सुवेंदु अधिकारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बंगाल के अंदर हिंसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी की एक जीत है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंसा के खिलाफ भाजपा की लड़ाई अंत तक चलेगी।

हिंसा के मुद्दे पर विधानसभा में हुआ हंगामा
आपको बता दें कि शुक्रवार को बंगाल हिंसा का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया। दरअसल, बंगाल विधानसभा में दोपहर के वक्त उस समय हंगामा हो गया, जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपना भाषण दे रहे थे। राज्यपाल के भाषण के दौरान भाजपा ने तख्तियां लिए हुए नारेबाजी की। इसने राज्यपाल को अपना भाषण शुरू करने के पांच मिनट बाद ही बीच में ही रोकना पड़ा। हंगामे के कारण राज्यपाल भवन से स्पीकर बिमान बनर्जी के अनुरक्षण के दौरान निकल गए।
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ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से लगा था झटका
इससे पहले बंगाल हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को बंगाल के दौरे पर भेजने के आदेश दिए थे, जिस पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी। ममता बनर्जी ने इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उस याचिका में ममता बनर्जी ने ये मांग की थी कि मानवाधिकार आयोग की टीम को बंगाल में ना भेजा जाए, क्योंकि बंगाल में हालात एकदम सामान्य हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी हिंसा की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है।












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