वाराणसी में बढ़े कोरोना के एक्टिव केस, डीएम ने लगाई ये पाबंदियां, जानिए नए आदेश
वाराणसी, 10 जनवरी: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की संक्रमण अब बेकाबू होता दिख रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद के साथ ही धर्मनगरी काशी में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। वाराणसी में कोरोना के सक्रिय मामले एक हजार से ज्यादा होने के बाद डीएम कौशलराज शर्मा ने रविवार को कुछ पाबंदियां लागू की हैं। नए आदेश के मुताबिक स्पा, जिम, पर्यटन स्थल, वाटर पार्क, म्यूजियम और स्वीमिंग पूल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कक्षा 10 तक के बच्चों और 60 साल से ऊपर की उम्र के गंभीर मरीजों और पूर्व में कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। डीएम कौशलराज ने रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये आदेश जारी किए।

20 जनवरी तक प्रभावी रहेगा ये आदेश
आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक पार्क, गंगा व वरुणा घाट, मैदान, स्टेडियम, धरनास्थल शाम चार बजे के बाद बंद रहेंगे। नौकायन करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन घाट पर रुकना या बैठना प्रतिबंधित होगा। गंगापार रेत क्षेत्र में लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधन बंद रखे जाएंगे। यह आदेश 20 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
सीएम योगी ने दिए ये निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मॉनिटरिंग कमेटी और एकीकृत कोविड कमांड सेंटरों को पूरी तरह से चालू रखा जाए। इसके अलावा होम आइसोलेशन, निगरानी समितियों, एम्बुलेंस और टेलीकंसल्टेशन के लिए अलग-अलग नंबर जारी किए जाने चाहिए। सीएम योगी ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार दवा किट उपलब्ध हो और कोरोना वायरस के इलाज के दौरान आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता हो।












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