'शिवलिंग मिलने वाली जगह को तुरंत सील करें', ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के बाद वाराणसी कोर्ट ने जारी किया आदेश
वाराणसी, 16 मई: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है। वाराणसी कोर्ट ने डीएम आदेश देते हुए कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें। कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी है।

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कुएं से शिवलिंग मिलने का दावा
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। तीन दिन बाद संपन्न हुए सर्वे के बाद परिसर के कुएं में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। मस्जिद के 65 फीसदी हिस्से में सर्वे का काम रविवार तक पूरा कर लिया गया था। बाकी काम सोमवार को पूरा किया गया है। वकील विष्णु जैन ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि सर्वे के दौरान परिसर के भीतर मौजूद कुएं से शिवलिंग मिला है। उन्होंने कहा है कि इसकी सुरक्षा के लिए वे कोर्ट जाएंगे। शिवलिंग के बारे में बताया जा रहा है कि यह 12 फीट/ 8 इंच का है। हिंदू पक्ष के एक और वकील मदन मोहन यादव के दावे के मुताबिक, नंदी का चेहरा शिवलिंग की ओर था।
वाराणसी कोर्ट ने कहा- जिस स्थान पर शिवलिंग मिला, उसे सील करें
इस दावे के बाद वाराणसी कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को आदेश दिए गए हैं कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए। साथ ही, कोर्ट ने कहा है कि वर्जित स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्ण व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी ज़िला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी की होगी।
बता दें, इससे पहले मीडिया से बातचीत में वादी पक्ष के सोहनलाल आर्य ने दावा किया, 'नंदी जिसका इंतजार कर रहे थे वह बाबा मिल गए'। उन्होंने कहा कि इतिहास कालखंड में जो भी लिखा था वह मिल गया है। जिसकी जनता को प्रतीक्षा थी आखिरकार वह बाबा अब मिल गए हैं।












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