UP Yojana: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना से जुड़ें, पाएं 5 लाख की वित्तीय सहायता, जानें पूरी प्रक्रिया
Yuva udyami yojana 2025: उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना" को मिशन मोड में लागू किया गया है। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद दी जा रही है।
इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर तैयार करना है। सरकार ने अगले 10 वर्षों में 10 लाख नई इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http://msme.up.gov.in पर किए जा सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास रखी गई है, जबकि इंटरमीडिएट या इससे ऊपर की योग्यता वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि आवेदक राज्य या केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से पहले से लाभान्वित नहीं हुआ है (सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के), तो वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
कितनी मिलेगी आर्थिक मदद?
योजना के तहत उद्योग या सेवा क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाएगा। इस पर सरकार 4 वर्षों तक 100% ब्याज उपादान देगी। परियोजना लागत का कम से कम 10% टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, लाभार्थी को 10% स्वयं का अंशदान देना होगा और परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में मिलेगा। हालांकि यह सब्सिडी सीधे बैंक के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जाएगी।
विस्तार के लिए मिलेगा और अधिक सहयोग
इस योजना के दूसरे चरण में यदि कोई उद्यमी अपनी इकाई का विस्तार करना चाहता है, तो उसे अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। इसमें सरकार द्वारा 50% ब्याज उपादान तीन वर्षों के लिए दिया जाएगा। हालांकि, दूसरे चरण में मार्जिन मनी सब्सिडी नहीं मिलेगी।
कौन से उद्योग योजना के अंतर्गत नहीं आते?
यह योजना ऐसे उद्योगों पर लागू नहीं होती जो तंबाकू, गुटखा, पान या पटाखा निर्माण जैसे प्रतिबंधित श्रेणियों में आते हैं। इसका उद्देश्य केवल स्वच्छ, सतत और रोजगारपरक उद्यमों को ही प्रोत्साहित करना है।
कहां से मिलेगी मदद?
इस योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक ज़िला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, वाराणसी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां से आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी विवरण भी प्राप्त किए जा सकते हैं।












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