तालाब की जमीन पट्टा करने के आरोप में काशी के महाराजा सहित 8 लोगों को नोटिस

वाराणसी के राजातालाब में तालाब की भूमि पट्टा करने के आरोप में काशी के महाराजा सहित 8 लोगों को दी गयी नोटिस

वाराणसी,16 जुलाई : वाराणसी जिले के राजातालाब तहसील में काशी के महाराज सहित आठ लोगों के खिलाफ एक तालाब की भूमि को पट्टा किये जाने के मामले में नोटिस जारी हुआ है। राजातालाब तहसील क्षेत्र के शिवसागर गांव निवासी एडवोकेट प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि गांव में स्थित तालाब की 1.40 हेक्टेयर जमीन को काशी के महाराज कुंवर अनंत नारायण सिंह ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को पट्टा कर दिया है। इसी मामले को लेकर प्रदीप ने एसडीएम राजातालाब की कोर्ट में वाद दाखिल किया है। इसमें एसडीएम राजातालाब की कोर्ट द्वारा महाराजा कुंवर अनंत नारायण सिंह और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति सहित कुल आठ पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 4 अगस्त को सुनवाई की जानी है।

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आपत्ति को दरकिनार करते हुए किया गया पट्टा
एडवोकेट प्रदीप सिंह ने बताया कि शिवसागर गांव में आराजी संख्या-40 में एक तालाब स्थित है और इस तालाब की भूमि 1.40 हेक्टेयर दर्ज है। इसी भूमि को वर्ष 2005 में कुंवर अनंत नारायण सिंह की तरफ से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी को चिकित्सा संस्थान बनाने के उद्देश्य से पट्टा कर दिया गया। प्रदीप ने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने उसी समय यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराया था कि आरक्षित सरकारी जमीन को पट्टा नहीं किया जा सकता। हालांकि उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए तालाब की भूमि को पट्टा किया गया और उस पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा नए परिसर का उद्घाटन भी करा दिया गया।

पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने पर भी आपत्ति
प्रदीप कुमार सिंह ने यह भी बताया कि यह भूमि कुंवर अनंत नारायण सिंह द्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को ग्रामीण चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना करने के लिए दी गई थी। पट्टा किए जाने के बाद वहां पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा ग्रामीण चिकित्सा विज्ञान संस्थान की जगह कृषि संकाय बनवा दिया गया। उसके बाद कुंवर अनंत नारायण सिंह की ओर से राजा तालाब तहसीलदार न्यायिक के यहां आपत्ति दाखिल करते हुए बताया गया कि यह पट्टे की शर्तों का उल्लंघन है जिसके चलते पट्टा निरस्त किया जाए।
फिलहाल अब इस मामले में आरक्षित सरकारी भूमि पट्टा करने के मामले में प्रदीप कुमार सिंह के अधिवक्ता मनीष कुमार सिंह और पुष्पराज मौर्य द्वारा एसडीएम राजातालाब कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया है। जिसके आधार पर एसडीएम राजातालाब द्वारा कुंवर अंनत नारायण सिंह, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति/कुलाधिपति सहित आठ पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 4 अगस्त नियत की गई है।

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कुलसचिव ने आरोप को बताया निराधार
इस बारे में बताते हुए विश्वविद्यालय की कुलसचिव सुनीता पांडेय ने कहा कि विश्वविद्यालय के भैरव तालाब परिसर पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। हालांकि जिस भूमि को लेकर आपत्ति जताई गई है, वह भूमि राजा साहब द्वारा लीज पर विश्वविद्यालय को दी गई है, उसके कागजात हमारे पास हैं। यदि अन्य लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है तो जांच कराते हुए जो भी नियमत: होगा वह कागताज विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

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