Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष अब क्या करेगा?
Gyanvapi Mosque News: मामले में एएसआई सर्वे कराने के आदेश के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। अधिवक्ता ने कहा कि वह पुनरीक्षण के लिए हाइकोर्ट जायेंगे।
Gyanvapi Mosque News: शुक्रवार को वाराणसी में जिला अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे कराया जाने का फैसला सुनाया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद हिंदू पक्ष जहां खुशी जाहिर कर रहा है और कोर्ट परिसर से निकलते हुए महिलाओं ने हर हर महादेव के नारे लगाए।
वहीं मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद खान द्वारा कहा गया कि वह इसके लिए वह अपनी कमेटी से बात करेंगे। बात करने के बाद जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा।

वहीं उन्होंने यह भी बताया कि मामले का रिवीजन हाईकोर्ट में होगा तो हाईकोर्ट में जाएंगे। कहा कि शुक्रवार को जिला जज द्वारा जो फैसला सुनाया गया है उसकी कॉपी या नकल हमें नहीं मिली है। अभी न्यायालय में केवल पढ़ करके सुनाया गया है, ऐसे में किस आधार पर एएसआई सर्वे की मंजूरी दी गई है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
कहा कि एक-दो दिन में अदालत के फैसले की कॉपी हमें मिल जाएगी, उसके बाद फैसले को पूरा पढ़कर आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अभी केवल फैसले का कुछ अंश सुनाया गया है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस मामले में जारी किए गए आदेश की कॉपी मिलने के बाद उसे पूरी तरह पढ़ने और समझने के बाद अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी के द्वारा राय मशविरा करने के बाद आगे की रणनीति अपनाई जाएगी।
स्थगन आदेश लेने का प्रयास करेगा मुस्लिम पक्ष
इस बारे में कानूनी जानकारों से बात की गई तो उनका कहना था कि इस बारे में मुस्लिम पक्ष स्टे लेने का पूरा प्रयास करेगा। स्टे आर्डर मिलने के बाद मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे नहीं हो पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्योंकि मुस्लिम पक्ष पहले से ही मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे कराने के खिलाफ है, ऐसे में अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है।












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