Gyanvapi Mosque: 'शिवलिंग' की कार्बन डेंटिंग का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 19 मई को होगी सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 19 मई को सुनवाई होगी।

Gyanvapi Mosque News: शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 19 मई को सुनवाई होगी।
बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए "शिवलिंग" के कार्बन डेटिंग सहित "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" का निर्देश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, 'शिवलिंग' की उम्र निर्धारित करने के लिए एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच के उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने मामले की तत्काल सुनवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील लंबित होने पर पिछले सप्ताह एक आदेश पारित किया है।
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सीजेआई ने कहा कि इसे 22 मई को सूचीबद्ध किया जा सकता है। अहमदी ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्बन डेटिंग इसी दिन शुरू होने वाला है। इस पर चीफ जस्टिस ने मामले को शुक्रवार को सुनाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।
इससे पहले 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए ढांचे की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज करने के वाराणसी जिला अदालत के आदेश को खारिज कर दिया था। कोईकोर्ट ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को "शिवलिंग" की वैज्ञानिक जांच करने के लिए हिंदू उपासकों के आवेदन पर कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कहा था।












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